24 सप्ताह तक का गर्भ समापन कानूनी रूप से वैध

24 सप्ताह तक का गर्भ समापन कानूनी रूप से वैध

- आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन की से परिहार प्रखंड सभागार में सुरक्षित गर्भ समापन, परिवार नियोजन एवं एमटीपी एक्ट पर आंगनबाड़ी की बैठक

सीतामढ़ी, 22 जून। 

सुरक्षित गर्भपात को बढ़ावा देने तथा जन समुदाय में जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के परिहार प्रखंड स्थित सीडीपीओ कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं की बैठक में सुरक्षित गर्भपात की जानकारी दी गयी। बैठक में सांझा प्रयास नेटवर्क एवं  आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन की अन्वेषण पदाधिकारी सीता कुमारी देवी ने विशेष जानकारी प्रदान की। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 1971 से पूर्व किसी भी प्रकार का गर्भ समापन अवैध माना जाता था। गर्भ समापन के लिए बड़ी कठिनाइयां होती थी। अनेक तरह के घरेलू उपायों से गर्भ समापन करने को प्रक्रिया में महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। उसे रोकने के लिए 1971 में एमटीपी एक्ट बना।

24 सप्ताह तक के गर्भ को कानूनी शर्तों के अनुसार समापन वैध-

इसके बाद से सुरक्षित गर्भ समापन की प्रक्रिया शुरू हुई। अज्ञानता के कारण तथा सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं के मृत्यु दर में कमी नहीं हो रही थी। उन्होंने बताया कि 1971 के प्रावधानों के अनुसार गर्भ समापन कई शर्तों के साथ वैध माना गया, लेकिन इससे भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। इसलिए एमटीपी एक्ट में संशोधन किया गया। जिससे 20 सप्ताह के बदले अब 24 सप्ताह तक के गर्भ को कानूनी शर्तों के अनुसार समापन कराया जा सकता है।

समाज में जागरूकता लानी होगी-

सीता कुमारी देवी ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टर, गांव के ओझा आदि से गर्भ समापन कराना अवैध और गैरकानूनी है। इसे लेकर समाज में जागरूकता लानी होगी। इस पर सभी लोगों को प्रयास करने की जरूरत है। 1971 में बने कानून को लेकर हालांकि कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इसे लेकर परिजनों को खास ध्यान देने की आवश्यकता है। बिचौलिये के संपर्क में नहीं पड़ना चाहिए। समस्या होने पर पास के सरकारी अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में कानूनी तौर पर निःशुल्क गर्भपात की सुविधा उपलब्ध है। 12 सप्ताह तक एक प्रशिक्षित डॉक्टर और 13 से 20 सप्ताह के अंदर तक दो प्रशिक्षित डॉक्टर की मौजूदगी में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल में गर्भपात होनी चाहिए।

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